Thursday, 29 August 2019

खुले में किया पशुओं का कटान, पुलिस ने किया गिरफ्तार


सार्वजनिक स्थान पर पशु कटान करते पांच लोग गिरफ्तार कब्जे से भारी मात्रा में माँस व काटने के उपकरण बरामद


राजेश भास्कर—


गाजियाबाद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद सुधीर कुमार सिंह द्वारा सार्वजनिक स्थलो पर अवैध तरीके से किये जा रहे पशु कटान की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गाजियाबाद नीरज सिंह जादौन व क्षेत्राधिकारी सदर गाजियाबाद श्री प्रभात कुमार के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार सिंह व उनकी टीम को उस समय सफलता प्राप्त हुई, जब मुखबिर की सूचना पर मौहल्ला कुरैशियान की बाबू कालोनी कस्बा डासना मे सार्वजनिक स्थान पर भैस का अवैध कटान करते हुए पांच लोगो को रंगे हाथ प्रातः गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से भारी मात्रा में कटा हुआ मांस काटने के छुरे तथा विक्रय हेतु व तोल करने से संबंधित उपकरण बरामद किये गये गिरफ्तार अभियुक्तों को अवैध रूप से सार्वजनिक स्थल पर पशु काटने के आरोप में धारा 3/11 पशु क्रूरता अधि0 व 4/25 ए एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण का नाम पता में इमरान पुत्र अली हसन निवासी मौ0 कुरेशियान कस्ब डासना थाना मसूरी गाबाद, अब्दुल पुत्र युसूफ निवासी मौ0 कुरेशियान कस्बा डासना थाना मसूरी गाबाद,  शादाब पुत्र यूसुफ निवासी मौ0 कुरैशियान कस्बा डासना थाना मसूरी गाबाद, शहजाद पुत्र यूसुफ पता मौ0 कुरैशियान कस्बा डासना थाना मसूरी गा०बाद, अजहर पुत्र जहीर पता मौ0 कुरेशियान कस्बा डासना थाना मसूरी गा०बाद फरार अभियक्त का नाम व पता में राशिद पुत्र बदरू पता मौ0 कुरैशियान कस्बा डासना है। थाना मसूरी गाजियाबाद अभिगण से बरामदगी में 03 कुन्तल कटा हुआ माँस, पांच अदद छुरे नाजायज, एक तौल कांटा मय दो लोहे के हुक आदि। 
गिरफ्तार अभियुक्तगणों पर का आपराधिक इतिहास मु0अ0सं0 582/18 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधि0 बनाम इमरान आद,  मु0अ0सं0 523/18 धारा 4/25 ए एक्ट बनाम इमरान व मु0अ0सं0 584/18 धारा 4/25 ए एक्ट बनाम अब्दुल व मु0अ0सं0 595/18 धारा 4/25 ए एक्ट बनाम शहजाद व मु0अ0सं0 588/18 धारा 4/25ए एक्ट बनाम अजहर दर्ज किया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार सिह,  उ0नि0श्री प्रदीप कुमार,  है0का0 सतेन्द्र कुमार, है0का0 इसरार अली, का0 धर्मेन्द्र कुमार व का02882 खुशी पुंडीर थे।


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