दिव्यांग दम्पत्ति शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए आनलाइन http// divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन करें: सुधीर कुमार

 


धनसिंह—समीक्षा न्यूज 

गाजियाबाद। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी गाजियाबाद सुधीर कुमार ने सूचित किया है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15,000/- व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20,000/- तथा युवक-युवती दोंनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35,000/- धनराशि शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती हैं। जिसकी पात्रता के लिए शादी के समय दंपत्ति भारत का नागरिक हो। दंपत्ति उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी या कम से कम पाँच वर्ष से उसका अधिवासी हो। दंपत्ति में से कोई सदस्य किसी आपराधिक मामलें में दंडित न किया गया हो। शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की उम्र 18 वर्ष से कम 45 वर्ष से अधिक न हो। दंपत्ति का विवाह सामान्य युवक/युवती अथवा दिव्यांग से प्रचलित समाज की रीति-रिवाज के अनुसार हुआ हो या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी विवाह किया गया हो। दंपत्ति में से कोई सदस्य आयकरदाता की श्रेणी में न हो। जिसके पास पूर्व से कोई जीवित पति या पत्नी न हो और उनके ऊपर महिला उत्पीड़न या अन्य आपराधिक वाद न चल रहा हो। उन्होंने बताया कि दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति वर्तमान वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन http://divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाईन फार्म भरते समय आवेदक दम्पत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजकरण प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र युवक एवं युवती का आयु का प्रमाण-पत्र (जिसमे जन्म तिथि का अंकन हो), सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास प्रमाण पत्र एवं युवक व युवती का आधार कार्ड की छायाप्रति आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र ऑनलाईन उपरोक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य है, साथ ही ऑनलाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्ड कापी जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी गाजियाबाद कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, गाजियाबाद से किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

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