मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में पी0एम0 विश्वकर्मा योजना की बैठक सम्पन्न





आपसी समन्वय बनाकर योजना से पात्रों को लाभान्वित करें सम्बंधित विभाग: मुख्य विकास अधिकारी श्री विक्रमादित्य सिंह मलिक

गाजियाबाद। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंशानुरूप पी0एम0 विश्वकर्मा योजना के अन्तर्गत सभी हस्तशिल्पियों एवं कारीगरों को विश्वकर्मा के रूप में सफलता पूर्वक चिन्हित कर ​एक अलग पहचान दिलाना हेतु दुर्गावती देवी सभागार, विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी श्री विक्रमादित्य की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। 

विश्वकर्माओं को उनके परंपरागत कार्य के अनुसार उनके कौशल को उन्नत करने हेतू प्रशिक्षित करना है। सभी विश्वकर्माओं को गारण्टी फ्री/कोलैट्रल लोन कि सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के अन्तर्गत कारपेन्टर, बोट मेकर, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, टूलकीट बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, डलिया चटाई झाडू बनाने वाले, गुडिया और खिलौने बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले 18 श्रेणीयों के लोगों को इस योजना के लिए चुना गया है।

योजना की पात्रता के लिए सभी हस्तशिल्पी / कारीगर जो अधिसूचित परम्परागत विधाओं में हाथ अथवा मशीन के माध्यम से कार्य कर, आवेदक की आयु आवेदन करते समय न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिये।, आवेदक के पास आवेदन करते समय आधार कार्ड, आधार से लिंक्ड मोबाइल नम्बर, बैंक खाता तथा राशन कार्ड होना अनिवार्य है।, राशन कार्ड न होने पर सभी परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड होना अनिवार्य है।, आवेदक द्वारा आवेदन से पूर्व विगत 5 वर्षों में भारत अथवा राज्य सरकार की समप्रकार की योजानाओं में लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो।, मुद्रा अथवा पी०एम० स्वनिधि योजना के लाभार्थी पर 5 वर्ष की बाध्यता अनिवार्य नहीं है अपितु आवेदन करने से पूर्व लिया गया लोन आवेदक द्वारा पूरा चुका दिया गया हो।, परिवार के केवल एक सदस्य को ही इस योजना का लाभ दिया जायेगा। परिवार का आशय पति-पत्नी एवं अविवाहित बच्चों से है।, परिवार में यदि कोई सरकारी सेवक हो तो उस परिवार के किसी भी सदस्य को लाभ नहीं दिया जा सकता, का होना जरूरी है।

योजना में आवेदन करने के लिए  पोर्टल पर आनलाइन पंजीयन सभी लाभार्थियों का केंद्र सरकार के द्वारा जनसुविधा केंद्रो (सी०एस०सी) के माध्यम से ही कराया जायेगा, ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों का आवेदन पंचायती राज विभाग के माध्यम से व शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों का पंजीयन नगर विकास विभाग के माध्यम से कराया जयेगा, प्रशिक्षण का कार्य व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मिशन द्वारा यथा सम्भव 'आई०टी०आई० के परिसर में सम्पादित कराये जायेंगे, प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षित लाभार्थियों को बैंक के माध्यम से लोन दिलाने का कार्य उपायुक्त उद्योग द्वारा अन्य विभागों की सहायता से किया जायेगा।

योजना के मुख्य लाभ में सी०जी०टी०एम०एस०ई० गारण्टी कवर लोन की सुविधा, डिजिटल लेन देन पर रु० 1 / प्रति ट्रांजेक्शन पर कैशबैक अधिकतम 100 ट्रांजेक्शन तक का लाभ दिया जायेगा, विपणन एवं ब्राण्डिंग तथा उत्पादों के प्रचार प्रसार हेतु सहायता, गुणवत्ता प्रमाणीकरण हेतु सहायता, ओपेन नेटवर्क फॉर डिजिटल कामर्स, जेम, खादी इंडिया मार्ट एवं एम०एस०एम०ई मार्ट जैसे ई-कामर्स वेबसाइट / मोबाइल एप पर पंजीयन हेतु सहायता, विभिन्न राष्ट्रीय मेलों / ट्रेड फेयर में प्रतिभाग करने हेतु सहायता है।

मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि सीएससी, जन सुविधा केन्द्र सहित इस 

योजना से सम्बंधित विभाग आपसी समन्वय बनाकर कार्य को त्वरित कार्यवाही करते हुए पूर्ण करें।

बैठक में मुख्य रूप से परियोजना अधिकारी पीडी प्रदीप नारायण दीक्षित, श्रीनाथ पासवान ईआईसी, डीपीआरओ प्रदीप कुमार द्विवेदी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी योगेन्द्र प्रताप सिंह सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी गण मौजूद रहे।

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