आवास इकाई को कराना होगा सराय एक्ट के तहत पंजीकरण: जिलाधिकारी






धनसिंह—समीक्षा न्यूज 

सराय एक्ट के तहत विनियमावली में कमी पाये जाने पर होगा पंजीकरण निरस्त: जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह

रज्य सरकार द्वारा आॅनलाईन पोर्टल एवं मोबाईल एप्लीकेशन आधारित पोर्टल विकसित किया जा रहा है: जिलाधिकारी

राजकीय अतिथि गृह को छोड़कर सभी ''आवास इकाई'' सराय अधिनियम के अन्तरर्गत समाहित: डीएम राकेश कुमार सिंह

गाजियाबाद। महात्मा गांधी सभागार, कलैक्ट्रेट में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में सराय एक्ट के क्रम में जारी अधिसूचना उत्तर प्रदेश होटल एवं अन्य पूरक आवास (नियतंत्रक) विनियमावली की क्रियान्यवन के सम्बंध में जिला स्तरीय पर्यवेक्षण स​मिति की बैठक आयोजित हुई।

जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने सराय एक्ट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सराय अधिनियम, 1867 (अधिनियम संख्या 22 सन् 1867) से है। अधिनियम के तहत राजकीय अतिथि गृह को छोड़कर वह सभी ''आवास इकाई'' जिनमें यात्रियों के आश्रय एवं आवास के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें समस्त अतिथि गृह, फार्म स्टे, होटल, लॉज सहित अन्य है। 

जिलाधिकारी ने कहा कि आवास इकाई के रजिस्ट्रीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा आॅनलाईन पोर्टल एवं मोबाईल एप्लीकेशन आधारित पोर्टल विकसित किया जायेगा। भविष्य में उस पोर्टल को निवेश मित्र पोर्टल के साथ एकीकृत किया जायेगा। पोर्टल विकसित होने के पश्चात राज्य सरकार एक अधिसूचना प्रकाशित करेंगी। जिसके बाद आवास इकाई संचालकों को रजिस्ट्रीकरण करने का समय दिया जायेगा। जिसके अन्तरर्गत उन्हे पंजीकरण करवाना होगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि आवास इकाई के पंजीकृत होने के पश्चात यदि सराय एक्ट के नियमों का पालन ​नहीं किया जाता है तो इस आधार पर उनके रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर दिया जायेगा और आवास इकाई को सील कर दिया जायेगा।

बैठक में गम्भीर सिंह एडीएम सिटी, निपुण अग्रवाल डीसीपी, सुभांगी शुक्ला सिटी मजिस्ट्रेट, मुरारी मोहन पाण्डेय संयुक्त निदेशक अभियोजन, राहुल पाल सीएफओ, अजय कुमार तायल एनआईसी डीआईओ, राजेश कुमार सिंह सचिव जीडीए, सौरभ कुमार सिंह सह निदेशक विद्युत, प्रीति ​श्रीवास्तव उप निदेशक पर्यटन मेरठ मौजूद रहे।

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