मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना तथा मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के तहत बैंकों से ऋण लेकर स्वरोजगार करें शुरू


गाजियाबाद। ग्रामीण / शहरी क्षेत्र के बेरोजगार युवक-युवतियों को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना तथा मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के तहत बैंकों से ऋण लेकर स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। इसके लिये उन्हे उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड विभाग द्वारा संचालित योजना की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत उद्योग क्षेत्र में 50.00 लाख तक तथा सेवा क्षेत्र में 20.00 लाख रूपये तक के ऋण योजना के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते हैं। जिसमें बैंक द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्वीकृत लागत का 25 से 35 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में स्वीकृत लागत का 15 से 25 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान किया जायेगा। आवेदन पत्र ऑनलाईन माध्यम से वेबसाईट www.kviconline.gov.in में pmegp e-portal (एजन्सी में KVIB चयन करें) पर क्लिक कर आवेदन किया जा सकता है। योजना के तहत आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष आयु होना चाहिये।

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना (MMGRY) के अन्तर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10.00 लाख रूपये तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है। जिसमें बैंक द्वारा स्वीकृत लागत में पूँजीगत धनराशि पर ब्याज उपादान का लाभ प्रदान किया जायेगा। आवेदन पत्र ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट- cmegp.data-center.co.in में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है। योजना के तहत आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए।

 मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना (MIMKRY) माटीकला से सम्बन्धित व्यवसायिक गतिविधियों यथा- खिलौना निर्माण, घरेलू उपयोग के सामान आदि बनाने हेतु अधिकतम धनराशि रू0-10.00 लाख तक के ऋण हेतु ऑनलाईन माध्यम से वेबसाइट- "UP Maatikala board.in" में मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। योजना के तहत आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिये। योजनान्तर्गत आवेदन हेतु आवश्यक प्रपत्र यथा 03 फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण- पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण— पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि अनिवार्य है।

अधिक जानकारी के लिये "जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, ए-1 मेरठ रोड, औद्योगिक क्षेत्र, निकट सिहानी चुंगी, गाजियाबाद दूरभाष संख्या 0120-2701379, 7827626484, 9861238227 एवं विभाग की वेबसाइट www.upkvib.gov.in पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।






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