विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर मिलावट के विरूद्ध खाद्य मानकों के प्रति लोगों को किया जायेगा जागरूक: श्री अरविन्द कुमार यादव
गाजियाबाद। श्री अरविन्द कुमार यादव सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय जनपद गाजियाबाद ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया विदित हो कि प्रत्येक वर्ष की भाँति इस वर्ष भी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जायेगा। जिसका उद्देश्य खाद्य पदार्थों के निर्मातोओं, आपूर्तिओं एवं उपभोक्ताओं के मिलावट के विरूद्ध खाद्य मानको के प्रति जागरूक करना है, जिससे अशुद्ध एवं अवमानक खाद्य पदार्थों के सेवन से होने वाली बीमारियों के खतरे को कम किया जा सके। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की इस वर्ष की थीम फूड सेफ्टी साइस इन एक्शन निर्धारित की गयी है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन जनपद गाजियाबाद द्वारा आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थों को उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत मिलावट खोरो के विरूद्ध प्रवर्तन कार्यवाही तथा खाद्य कारोबारियों आम जनता को 'सुरक्षित खाद्य की स्वास्थ्य का आधार है" का सन्देश देते हुए उन्हें मिलावटी एवं अवमानक खाद्य पदार्थों से बचाव के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
विगत वित्तीय वर्ष 2024-25 में खाद्य विभाग द्वारा दूध एवं दुग्ध उत्पाद, खाद्य तेल, दाल, मसाले, नमक, चाय कार्बोनेटेड बेवरेजेज, मिठाईयों व अन्य खाद्य पदार्थों के कुल 1298 नमूनें संग्रहित किये गये। साथ ही संग्रहित नमूनों के सापेक्ष कुल-1001 जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुयी जिनमें 518 नमूनें मानक के अनुरूप नहीं पाये गये। नमूनों के फेल पाये जाने पर सम्बन्धित खाद्य कारोबारियों के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोजन दायर कर उन्हें दण्डित कराये जाने की व्यवस्था है। अर्थदण्ड से दण्डित कराये जाने हेतु अपर जिलाधिकारी (नगर) जनपद गाजियाबाद न्यायालय में कुल-501 मुकदमें दायर किये गये जो वही न्यायिक न्यायालय में कुल 174 अभियोग पंजीकृत कराये गये। अपर जिलाधिकारी (नगर) जनपद गाजियाबाद न्यायालय द्वारा 543 अभियुक्तों के विरूद्ध कुल-41455500 रूपये का अर्थदण्ड का आरोपित किया गया वही न्यायिक न्यायालय द्वारा भी कुल-100000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।
एफ.एस.एस.ए.आई (भारत सरकार) एवं खाद्य सुरक्षा विभाग उ०प्र० के समन्वित प्रयास से जनपद गाजियाबाद में आम जनमानस द्वारा अपने प्रयोग में लाये जाने वाले खाद्य पदार्थों के गुणवत्ता की जाँच कराकर जानकारी प्राप्त करने हेतु चलती-फिरती खाद्य प्रयोगशाला (फूड सेफ्टी ऑन व्हील) संचालित है। जो ऑन स्पोट खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता की जाँच कर तानकारी उपलब्ध कराती ही है साथ ही इससे खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आम जनमानस को जागरूक भी किया जा रहा है।
सरकार ने फूड वेडिंग करने वाले हॉकर आंगनवाड़ी केन्द्रो के खाद्य पंजीकरण को शुक्ल मुक्त कर दिया है। जनपद में कुल-1371 आंगवाड़ी केन्द्रो मे से विगत दस दिनों में कुल 1100 से अधिक आंगवाड़ी केन्द्रो को खाद्य पंजीकरण से कवरेज प्रदान की गयी है।
आम जनमानस हेतु खाद्य कारोबारियों द्वारा विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में फीड बैंक दिये जाने हेतु फूड सेफ्टी कनेक्ट प्रोग्राम प्रारम्भ किया गया है, जिसमें आम उपभोक्ता क्यूआर कोड को स्कैन कर मोबाइल एप के माध्यम से अपना फीड बैंक दे सकते है तथा शिकायत की स्थिति में अपनी शिकायत उक्त एप तथा विभागीय टोल फ्री नम्बर-1800-180-5533 पर भी दर्ज करा सकते है।
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