जनपद में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों का अभियान चलाकर करायें श्रम पोर्टल पर पंजीकरण

डीएम की अध्यक्षता में जिला श्रम बंधु समिति की समीक्षा बैठक हुई संपन्न

श्रमिकों के हितार्थ संचालित योजनाओं का पात्र श्रमिकों तक पहुंचाएं लाभ

श्रमिकों के सम्मुख और ही समस्याओं को समयबद्ध तरीके से गुणवत्ता के साथ निस्तारित करें अधिकारी : डीएम 

गौतमबुद्धनगर। डीएम मनीष कुमार वर्मा में अध्यक्षता में आज कलेक्ट सभागार में जिला श्रम बन्धु, बाल श्रम उन्मूलन जनपद समिति, बाल श्रम जिला टास्क फोर्स, बन्धुआ श्रम सकर्तता समिति तथा भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 की मासिक बैठक से संबंधित समीक्षा हुई। बैठक में उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त, सहायक निदेशक कारखाना एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारीगण ने प्रतिभाग किया। श्रमिक प्रतिनिधि आर०पी० सिंह, गंगेश्वर दत्त शर्मा, के०पी० ओझा, अमर सिंह, एवं सेवायोजक प्रतिनिधि अमित उपाध्याय, अदित्य दिघायल, विशालय गोयल आदि ने प्रतिभाग किया।

जिलाधिकारी ने ई०एस०आई०सी० विभाग को श्रमिक यूनियन या श्रमिकों द्वारा हस्तगत करायी गयी शिकायतों पर यथासमय जाँच कर प्रकरण का निस्तारण करने, ई०एस०आई०सी० हॉस्पिटल में ईलाज करा रहे श्रमिकों को जिले के बाहर रेफर न कर जनपद में संचालित हॉस्पिटल जो उनके पैनल पर हो में ही रेफर करने तथा ई०एस०आई०सी० को प्रत्येक माह सेवायोजक एवं श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने को कहा।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा जनपद में कार्यशील निर्माण इकाईयों में नियोजित/कार्यरत श्रमिकों का विशेष अभियान के माध्यम से उ०प्र० भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के अन्र्तगत शत् प्रतिशन पंजीयन/नवीनीकरण का कार्य कराना सुनिश्चित करें, भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के अन्तर्गत उपकर निर्माण इकाईयों का निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष निरीक्षण टिप्पणी जारी करते हुए शासन द्वारा जनपद हेतु निर्धारित उपकर लक्ष्य धनराशि 270 करोड़ के सापेक्ष उपकर संग्रहण में तीव्रता लाने के निर्देश दिये गये। साथ ही कहा कि श्रमिकों के हितार्थ प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का पात्र श्रमिकों तक लाभ पहुंचाने का काम करें, कोई भी पात्र श्रमिक योजना के लाभ से वंचित न रहे।

जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सेवायोजक संगठनो के सदस्यों को बाल श्रम एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 2016 के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया कि यह अधिनियम यथा संशोधित एवं राजाज्ञा सं० एस०ओ० 2830 (ई०) दिनांक 01.09.2016 के द्वारा दिनांक 01.09.2016 से लागू है। अपर श्रमायुक्त द्वारा बताया गया कि धारा-3 वं 3ए के अन्तर्गत 14 वर्ष एवं 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे किशोर श्रमिकों को पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किया गया है। यह भी बताया गया कि गैर खतरनाक प्रतिष्ठानों में कुछ विनियामक उपायों के साथ किशोर श्रमिकों का नियोजन हो सकता है, जिसमें उनसे लगातार 03 घटो से ज्यादा कार्य नहीं लिया सकता है और किशोर श्रमिकों से ओवर टाईम का कार्य भी नही लिया जा सकता। सप्ताह में इन्हें 01 दिन अवकाश देना अनिवार्य है।

बैठक के अन्त में जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि जनपद गौतमबुद्धनगर एक औद्योगिक नगरी है जहाँ पर हजारों की संख्या में कारखाना/वाणिज्कि प्रतिष्ठान कार्यशील है, जिनमें लाखो की संख्या में श्रमिक नियोजित है ऐसी स्थिति में सेवायोजक संगठन, श्रमिक प्रतिनिधियों, श्रम विभाग एवं प्रशासन के मध्य समंजस्य स्थपित करते हुए कार्य करना चाहिए, जिससे श्रमिकों एवं उद्यमियों के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न नही हो तथा जनपद में औद्योगिक शान्ति बनी रहें।






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