गौतमबुद्धनगर। परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश एवं जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में 01 जून से 15 जून 2025 तक बिना परमिट निजी वाहनों के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी डॉ. उदित नारायण पांडेय ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य कर चोरी रोकना, राजस्व हानि को कम करना, अवैध वाहन संचालन पर अंकुश लगाना और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
अभियान का दायरा:
स्कूलों में संचालित निजी वैन, ओला, उबर, जोमैटो आदि में उपयोग होने वाली निजी मोटरसाइकिलें और अन्य वाहन,
सरकारी/अर्ध-सरकारी विभागों में किराए पर अनुबंधित गैर-व्यावसायिक वाहन के विशेष अभियान चलाया जाएगा।
कार्रवाई की रूपरेखा
अभियान को प्रभावी बनाने के लिए पांच प्रवर्तन टीमें गठित की गई हैं, जिनमें तीन सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) और दो यात्रीकर अधिकारी (पीटीओ) शामिल हैं। ये टीमें जनपद के विभिन्न क्षेत्रों जैसे बादलपुर, नॉलेज पार्क, सेक्टर 62, और परी चौक में वाहनों के परमिट व अन्य प्रपत्रों की गहन जांच कर रही हैं। मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना रजिस्ट्रेशन पर 5,000 रुपये और बिना परमिट पर 10,000 रुपये का प्रशमन शुल्क निर्धारित है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
प्रगति:
अभियान के तहत अब तक 33 हल्के यात्री वाहन और 13 मोटरसाइकिलों सहित कुल 75 वाहनों को निरुद्ध किया गया है। सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी डॉ. उदित नारायण पांडेय ने बताया कि यह अभियान प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, राजस्व हानि रोकने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी निजी वाहन बिना वैध परमिट के व्यावसायिक कार्य नहीं कर सकता। सभी कार्यालय अध्यक्षों से किराए पर अनुबंधित वाहनों की सूचना भी मांगी गई है।
जनता से अपील:
परिवहन विभाग गौतमबुद्ध नगर द्वारा यह भी अपील की गई कि यातायात नियमों का पालन करें। बिना रजिस्ट्रेशन, बिना परमिट या अन्य वैध प्रपत्रों के वाहन संचालन से बचें। कर चोरी न करें और प्रवर्तन कार्रवाई व जुर्माने से बचने के लिए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
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