खरीफ मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषक आगामी 31 जुलाई तक करा सकते हैं फसल का बीमा

 कृषक फसल का बीमा अवश्य करायें, फसल में होने वाली क्षति के जोखिम से बचें: उप कृषि निदेशक

गौतमबुद्धनगर। उप कृषि निदेशक गौतम बुद्ध नगर राजीव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ मौसम 2025 में किसान भाईयो के लिए बीमा कराने हेतु अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। अतः सभी किसान भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत अपनी फसल का बीमा अवश्य कराए और फसल में होने वाली क्षति के जोखिम से बचे। जनपद में योजना को संचालित करने हेतु एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लि० को नामित किया गया है। खरीफ की फसल में धान एवं बाजरा तथा रबी की फसल में गेहूँ की फसल को इस योजना के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है। जनपद गौतमबुद्धनगर में खरीफ में धान एवं बाजरा एवं रबी मे गेहूँ की अधिसूचित फसल है। 

उप कृषि निदेशक ने बताया कि धान की फसल कि बीमित बनराशी 84100रु है एंव कृषक अंश के रूप में 2 प्रतिशत (धनराशि रू० 1682 प्रति हैक्टेयर) प्रीमियम बैंक द्वारा लिया जायेगा। बाजरा कि बीमित धनराशि 33,600रु है एव कृषक अंश के रूप में 2 प्रतिशत (धनराशि रू0 672 प्रति हैक्टेयर) प्रीमियम बैंक द्वारा लिया जायेगा तथा गेहूं की फसल कि बीमित धनराशि 86,500 रु है एंव कृषक अंश के रूप में 1.5 प्रतिशत (धनराशि रू 1297.50 प्रति हैक्टेयर) प्रीमियम बैंक द्वारा लिया जायेगा। 

यह योजना जनपद गौतमबुद्धनगर के सभी ऋणी व गैर ऋणी कृषकों के लिये लागू होगी। ऋणी कृषकों के लिये यह योजना स्वैच्छिक है एंव ऋणी कृषक/अऋणी कृषक 31 जुलाई 2025 तक अपनी धान व बाजरे की फसल का बीमा बैंक एंव जनसेवा केन्द्र (सीएससी) के माध्यम से करा सकते है। फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनो तक खेत में सूखने हेतु रखी गयी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात / चक्रवाती वर्षा/बेमौसम वर्षा से क्षति की स्थिति में कृषक को 72 घण्टे के अन्दर भारत सरकार के फसल बीमा टोल फ्री नम्बर 14447 अथवा क्राप इन्श्योरेन्स एप के माध्यम से आपदा घटित होने की सूचना देना अनिवार्य है। अन्य किसी भी सहायता के लिए कृषक भाई जिला प्रबंधक फसल बीमा गौतमबुद्धनगर से 7906769211 पर संर्पक कर सकते है।

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