दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दुकान निर्माण/संचालन योजनान्तर्गत प्रति लाभार्थी वित्तीय सहायता हेतु करें आवेदन
गाजियाबाद। श्री अंशुल चौहान जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया गया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दुकान निर्माण/संचालन योजनान्तर्गत प्रति लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में 10000.00 (दस हजार) मात्र की धनराशि दी जाती, इसमें रू 7500.00 की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा रू 2500.00 की धनराशि अनुदान के रूप में। उक्त योजना का लाभ प्राप्त किये जाने हेतु सभी इच्छुक / पात्रता रखने वाले दिव्यांगजन अपना आवेदन पत्र निम्न अभिलेखों के साथ वेबसाइट http://divyangjandukan. Upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन करते हुए स्वप्रमाणित कर हार्ड कापी निम्न समस्त सलंग्नको के साथ कार्यालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग विकास भवन राजनगर, गाजियाबाद कमरा नं0-132 जमा कर सकते है। दिव्यांग आवेदक की दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला नवीनतम फोटो हो। दिव्यांग का आयु प्रमाण पत्र, जिसमें जन्म तिथि का अंकन (18 वर्ष से कम व 60 से अधिक न) हो। दिव्यांग व्यक्ति की न्यूनतम दिव्यांगता 40 प्रतिशत दिव्यांग प्रमाण पत्र हो। दिव्यांग व्यक्ति के परिवार की वार्शिक आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दो गुने से अधिक न हो। दिव्यांग व्यक्ति का अपने किसी नजदीकी राष्ट्रीयकृत बैंक का खाता हो। दिव्यांग व्यक्ति का आधार कार्ड, जाति व अधिवास प्रमाण पत्र हो। जो किसी आपराधिक अथवा आर्थिक मामलों मे सजा न पाए हो तथा जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हो। राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित बैंक खाता पासबुक। आधार कार्ड की छाया प्रति व 01 गारन्टर, उक्त पात्रता निर्धारित की गयी है। अधिक जानकारी के लिए 8791491011 पर वाटस्एप हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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