उर्वरक विक्रेताओं को किसी भी दशा में किसी भी उर्वरक के साथ अन्य उत्पाद की टैगिंग न की जाए: श्री अमित कुमार जिला कृषि अधिकारी

कृषकों को निर्धारित दर पर संस्तुत मात्रा में ही गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराया जाए: श्री अमित कुमार जिला कृषि अधिकारी

किसी भी स्तर पर उर्वरकों की जमाखोरी, कालाबाजारी न होने पाएं: श्री अमित कुमार जिला कृषि अधिकारी

किसी भी फुटकर विक्रेता को उनकी क्षमता से अधिक उर्वरक आपूर्ति न किया जाए: श्री अमित कुमार जिला कृषि अधिकारी

गाजियाबाद। जनपद गाजियाबाद में उर्वरकों की उपलब्धता, वितरण एवं कृषकों को उनकी जोत / कृषि भूमि के आधार पर बिना किसी टैगिंग के निर्धारित दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने, उर्वरकों की ससमय व्यवस्था कराने, उर्वरकों की बिक्री वितरण के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग न किये जाने, ओवर रेटिंग तथा कालाबाजारी की शतत निगरानी करने के उददेश्य से श्री अमित कुमार जिला कृषि अधिकारी गाजियाबाद की अध्यक्षता में उर्वरक प्रदार्यकर्ता कम्पनियों एवं जनपद के उर्वरक थोक विक्रेताओं के साथ एक बैठक आयोजित की गयी। जिसमें उर्वरक विक्रेताओं तथा प्रदार्यकर्ता कम्पनियों को निर्देशित किया गया कि उर्वरक विक्रेताओं को किसी भी दशा में किसी भी उर्वरक के साथ अन्य उत्पाद यथा जिंक, सल्फर, माईक्रोन्युट्रिएन्ट, नैनो आदि की टैगिंग न की जाए। तथा निर्धारित दर के अन्दर फुटकर डीलर मार्जिन एवं परिवहन पल्लेदारी समाहित करने के उपरान्त ही उर्वरक आपूर्ति किया जाए। कृषकों को निर्धारित दर पर उनकी जोत / कृषित भूमि के आधार पर संस्तुत मात्रा में ही गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराया जाए। किसी भी स्तर पर उर्वरकों की जमाखोरी, कालाबाजारी न की जाए। कृषकों को शतप्रतिशत पी०ओ०एस० मशीन के माध्यम से उर्वरक बिक्री की जाए। जिसका विवरण फुटकर विक्रेता अपने बिक्री रजिस्टर में अद्यतन रखें। प्रत्येक उर्वरक व्यवसायी के स्तर पर स्टॉक पॅजिका, उर्वरक बिक्री पॅजिका तथा बिक्री रसीद / बिल बुक अनिवार्य रूप से रखी जाए। थोक / फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के बिक्री केन्द्रों पर उर्वरकवार बिक्री मूल्य तथा स्टॉक का अंकन रेट/ स्टॉक बोर्ड पर प्रतिदिन अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें, साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि पी०ओ०एस० मशीन में उर्वरक बैलेन्स स्टॉक के अनुसार ही बिक्री केन्द्र पर भौतिक रूप में उर्वरको का स्टॉक उपलब्ध हो। उर्वरकों के स्टॉक में किसी भी प्रकार की भिन्नता न पायी जाए। उर्वरक विक्रेताओं को यह भी निर्देशित किया गया कि फुटकर विक्रेताओं को जो भी उर्वरक आपूर्ति किया जाए, उसका पोर्टल पर समय से एक्नालेजमेन्ट सुनिश्चित करायें, ताकि सत्यापन / जॉच के समय किसी भी प्रकार की भिन्नता न पायी जाए। किसी भी फुटकर विक्रेता को उनकी क्षमता से अधिक उर्वरक आपूर्ति न किया जाए। उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि उनके द्वारा उन ही उत्पादों का भण्डारण एवं विक्रय किया जाए, जो उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियन्त्रण) आदेश 1985 में वर्णित हो अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित हों। उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने वाले उर्वरक विक्रेताओं पर उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियन्त्रण) आदेश 1985 के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।


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