बुलन्दशहर। जनपद बुलन्दशहर में स्थापित ऐसे प्रतिष्ठानों जो कि कारखाना अधिनियम 1948 के धारा-2एम (1), धारा-2एम (2) एवं धारा-85 के प्राविधानों के अन्तर्गत आवर्त होते है, के दखलकारों / प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने प्रतिष्ठानों का कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत niveshmitra.up.nic.in पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। जिससे कि प्रदेश की वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने हेतु उनकी सहभागिता चिन्हित की जा सके। साथ ही सूचनीय है कि विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप कारखानों को कारखाना अधिनियम-1948 के अन्तर्गत पंजीकरण कराये जाने हेतु जनपद में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में संचालित विभिन्न एसोसिएशनों के साथ बैठक व कैम्प का आयोजन माह जुलाई 2025 में किया जा रहा है। कारखानों के कारखाना अधिनियम में पंजीकरण हेतु चलाये जा रहे अभियान के बाद भी यदि कोई कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पात्र प्रतिष्ठान संर्वेक्षण के दौरान अपंजीकृत पाये जाने की दशा में प्रतिष्ठान के विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही अपनायी जा सकती है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित प्रतिष्ठान के अधिष्ठाता की होगी। प्रतिष्ठानों को कारखाना अधिनियम के पंजीकरण के सम्बन्ध में किसी भी समस्या के निवारण के लिए कार्यालय के उपरोक्त पते / दूरभाष के माध्यम से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।
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